(अपराध ब्यूरो)
सिवनी (साई)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह द्वारा जिले के आदतन अपराधी अतुल जैन को पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर 01 वर्ष के लिये जिला बदर कर दिया गया है।
धनौरा निवासी आदतन अपराधी अतुल जैन पर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि यह आदतन रूप से धनौरा के क्षेत्र में मशहूर कुख्यात आपराधिक गुण्डा प्रवृत्ति का व्यक्ति है। धनलाभ कमाने के लिये अवैध रूप से चोरी छिपे सट्टा जुआ जैसे समाज विरोधी कार्याे में लिप्त है तथा 11 आपराधिक प्रकरण लंबित है।
जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह द्वारा लोक शांति हेतु अनावेदक अतुल जैन को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (ख) के अंतर्गत जिला छिन्दवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, बालाघाट एवं मंडला जिलों की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष के लिये निष्कासित कर दिया है।
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