(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। युवती के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को माननीय न्यायालय के द्वारा सजा सुनायी गयी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 जनवरी 2017 को दोपहर 12 बजे के आसपास पीड़िता अपने मामा के खेत मे तूअर तोड़ने गयी थी। वहाँ से कुछ दूरी पर उसकी मौसी के लड़के खेत में बकरी चरा रहे थे, तभी अभियुक्त अनिल पटले वहाँ आया और उसका बुरी नीयत से एक हाथ से गला पकड़ लिया और दूसरे हाथ से पीड़िता का मुँह दबाने लगा।
इस दौरान पीड़िता जब जोर से चिल्लायी तो आरोपी वहाँ से भाग निकला। घटना की बात उसने अपने परिवार में बताकर घटना की रिपोर्ट थाना कान्हीवाड़ा में लिखवा दी थी। इस मामले में प्रकरण पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था जिसकी सुनवायी संदीप श्रीवास्तव तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी के न्यायालय में की गयी।
इसमें शासन की ओर से नवल किशोर सिंह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की गयी। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 352 भादवि का दोषी पाते हुये अभियुक्त अनिल पटले को पूर्व में जेल में रहने की सजा की अवधि को समायोजित करते हुए पाँच सौ रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी है।
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