(ब्यूरो कार्यालय)
इंदौर (साई)। दीपावली पर शहर के एक दर्जन मैदानों पर अस्थाई पटाखा दुकानें लगती हैं। इसको लेकर एडीएम ने एसडीएम को निर्देश जारी कर दिए हैं। साफ कर दिया है कि एक मैदान पर ५० से ज्यादा दुकानें नहीं लगेंगी।
दीपावली पर महालक्ष्मी पूजन करने के बाद आतिशबाजी करने की परंपरा है। इसकी अस्थाई दुकानों को लेकर जिला प्रशासन हर साल व्यापारियों को लाइसेंस देता है। करीब एक दर्जन मैदानों पर ये दुकानें लगाई जाती हैं। इसको लेकर एडीएम बीबीएस तोमर ने सभी एसडीएम को उनके क्षेत्र में लगने वाली दुकानों के लाइसेंस देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ में कुछ नियमों का पालन करने को भी कहा गया है।
इस बार धनतेरस के दिन २४ अक्टूबर से दुकानें लगेंगी, जो २७ तक चलेंगी। दुकानों के लाइसेंस को लेकर १४ से २१ अक्टूबर से आवेदन लिए जाएंगे। ये लाइसेंस उन्हीं को मिलेंगे, जिन्होंने पिछले साल दुकानें लगाई थीं। नए लाइसेंस बनाए जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके साथ में एक मैदान पर ५० से ज्यादा दुकानें नहीं लगाए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इस हिसाब से तो कई मैदानों पर बवाल होगा, क्योंकि वहां पर दुकानें ज्यादा लगती हैं। सबसे ज्यादा लाइसेंस दशहरा मैदान पर हैं। दुकान लगने के बाद में अफसरों को जांच करने भी जाना पड़ेगा। लाइसेंस को लेकर व्यापारियों को ६०० रुपए का चालान भरना होगा। ये राशि पूर्व में १५० रुपए और बाद में बढ़कर ४५० रुपए हो गई थी।

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