महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को दो वर्ष की सजा

(अपराध ब्यूरो)
सिवनी (साई)। महिल से छेड़छाड़ करने वाले एक आरोपी को दो साल की सजा सुनाई गई है।
मीडिया सेल के प्रभारी प्रदीप कुमार भौरे द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार 21 नवंबर 2019 को नाबालिग पीड़िता जिसकी आयु 14 वर्ष थी। ट्यूशन पढ़कर अपने गांव वापस आ रही थी तभी संदीप अहिरवार (23) पिता सुमेर चंद अहिरवार, निवासी ग्राम निवारी थाना छपारा उसे रास्ते में मिला और पीड़िता का रास्ता रोककर उसका हाथ पकड़ कर उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करने लगा जैसे तैसे पीड़ित आरोपी से हाथ छुड़ाकर मौके से भागी और घर जाकर अपने माता-पिता को घटना की सूचना दी।
इसके बाद उसने माता पिता के साथ थाना छपारा जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई जिसे पुलिस ने अपराध क्रमांक 425/ 2019 धारा 341, 354, 354 (क), 354 (घ) 34 भादवी एवं धारा 7/8पॉस्को ऐक्ट के तहत पंजीकृत किया।
विवेचना के उपरांत पुलिस ने अभियोग पत्र श्री दिलीप गुप्ता द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश लखनादौन की न्यायालय में प्रस्तुत की गई, शासन की ओर से श्री अनिल महोरे विशेष लोक अभियोजक /सहा. जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा सबूतों एवं गवाहों को न्यायालय के समक्ष पेश किया सबूतों के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी संदीप को 28 अक्टूबर 2022 को दोषी पाते हुए धारा 354 भादवि में 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदंड, से दंडित किया गया।