(ब्यूरो कार्यालय)
नई दिल्ली (साई)। केंद्र सरकार के इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 87 की उपधारा (1) और उपधारा (2) में कुछ संशोधन किए गए हैं। इसके तहत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजीटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 में संशोधन किए गए हैं . . .
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