पीएम आवास योजना का आवंटन हो सकता है रद्द!

पहली किस्त जारी करने पर भी नहीं आरंभ किया आवास का निर्माण, अब हो सकती है वसूली!
(नंद किशोर)


भोपाल (साई)। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गड़बड़झाला प्रकाश में आ रहा है। लगभग एक साल पहले इस योजना के तहत आवास निर्माण के लिए पहली किश्त जारी किए जाने के बाद भी अनेक लोगों के द्वारा आवास निर्माण आरंभ नहीं कराए जाने की बात प्रकाश में आई है।
आवास एवं पर्यावरण विभाग के उच्च पदस्थ सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि प्रदेश भर में दस हजार से ज्यादा शहरी आवासों पर संकट के बादल मण्डराते दिख रहे हैं। ये वे आवास हैं जिनके लिए हितग्राहियों के खाते में साल भर पहले ही पहली किश्त जमा करवा दी गई थी, किन्तु अब तक हितग्राहियों के द्वारा आवास निर्माण आरंभ नहीं कराया गया है।
सूत्रों की मानें तो राज्य सरकार के द्वारा नगरीय निकायों को ऐसे हितग्राहियों जिनके द्वारा आवास निर्माण का काम पहली किश्त उनके बैंक खाते में डालने के बाद भी आरंभ नहीं कराया गया है, उनसे राशि की वसूली के लिए तीन माह का समय दिया गया है। तीन माह की अवधि में अगर विवाद नहीं सुलझता तो उस हितग्राही का आवास आवंटन प्रकरण निरस्त कर दिया जाएगा और उस प्रकरण को अन्य हितग्राही को आवंटित करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी।
सूत्रों ने बताया कि लगभग दस हजार हितग्राहियों के प्रकरण कुछ इस तरह के पाए गए हैं जिसमें हितग्राही को राशि तो आवंटित कर दी गई है किन्तु जिस जमीन पर आवास बनाना है वह जमीन हितग्राही के नाम पर ही नहीं है। अनेक जगहों पर विवाद की स्थिति में काम रूका है तो सरकारी भूमि अन्य स्थान पर होने के चलते भी आवास निर्माण आरंभ नहीं हो पाया है। इसके चलते अब तीन माह में हितग्राहियों को या तो अन्य स्थल का चयन करना होगा या फिर राशि वापस करना पड़ सकता है।