विभिन्न प्रकरणों में 9 आपराधिक प्रकरण दर्ज कर जप्त की गई 1 लाख 20 हजार की अवैध शराब एवं लाहन
(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। कलेक्टर सिवनी सुश्री संस्कृति जैन के नेतृत्व एवम् सहायक आबकारी आयुक्त सिवनी श्री शैलेश जैन के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग के सिवनी मंडल की टीम के द्वारा रविवार15 सितंबर 2024 को प्रातः 06:00 बजे आबकारी उत्तर वृत्त के भोमा क्षेत्र के ग्राम डुंगरिया के पास जंगल में अवैध हाथभट्टी कच्ची शराब के अड्डों पर छापा मारकर उन्हें नष्ट किया गया।
आबकारी विभाग को सूचना प्राप्त हुई थी कि भोमा क्षेत्र के जंगल में अवैध हाथ भट्टी कच्ची शराब बनाने के अड्डे चलाए जा रहे हैं और भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब बनाकर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई किया जा रहा है। प्राप्त सूचना के आधार पर आबकारी विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र में दबिश दी गई और अवैध कच्ची शराब बनाने के अड्डे नष्ट किए गए। जंगल में प्लास्टिक के अनेक डिब्बों में भारी मात्रा में सड़ा हुआ महुआ लाहन बरामद हुआ। जिससे अवैध हाथ भट्टी कच्ची शराब बनाई जानी थी। आबकारी विभाग के द्वारा सभी डिब्बों में भरे महुआ लाहन को नष्ट किया गया है जिससे भारी मात्रा मे अवैध हाथ भट्टी कच्ची शराब बनाए जाने में रोक लगी है। विगत दो दिनों में भी आबकारी विभाग काफी सक्रियता से छापामार कार्यवाही कर रहा है और आबकारी सिवनी मंडल के उत्तर वृत्त एवम् दक्षिण वृत्त में कुल नौ आपराधिक प्रकरण कायम किए गए हैं।
कार्यवाही में राजेंद्र कुमार राय आत्मज महेश कुमार उम्र 42 वर्ष निवासी गोपालगंज, लक्ष्मी ठाकुर आत्मज बाबूलाल उम्र 45 वर्ष निवासी गोंडेगांव, फूलसिंह पटले आत्मज भंगीलाल उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम मेहरा पिपरिया, दिनेश डहेरिया आत्मज रामकुमार उम्र 32 वर्ष निवासी जामुनटोला, पुरषोत्तम विश्वकर्मा आत्मज झामसिंग उम्र 43 वर्ष निवासी पिपरिया, मनोज दास आत्मज गिरानी दास उम्र 36 वर्ष निवासी गंगाटोला, राजकुमारी बाई पत्नी नेमीचंद उम्र 58 वर्ष निवासी मुंडापार एवम् शेरसिंह उइके आत्मज गोसाई उम्र 45 वर्ष निवासी चुरनाटोला के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34,(1)(क) के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण कायम किया गया है। कार्यवाही में आरोपियों के कब्जे से कुल 79 पाव देशी प्लेन शराब, 70 लीटर अवैध हाथ भट्टी कच्ची शराब एवम् लगभग 975 किलोग्राम सड़ा हुआ महुआ लाहन बरामद कर जप्त किया गया है। जप्त सामाग्रियों की अनुमानित कीमत लगभग एक लाख बीस हजार रूपए है। छापे की कार्यवाही में आबकारी सिवनी मंडल के उत्तर वृत्त एवम् दक्षिण वृत्त का कार्यपालिक स्टॉफ सम्मिलित रहा है।