(ब्यूरो कार्यालय)
नई दिल्ली (साई)। रविवार 01 सितंबर से देश में 09 बड़े बदलाव होने हैं जिनका सीधा असर आपसे और आपकी जेब से है। ये बदलाव आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर काफी असर डालेंगे। आगे की स्लाइड्स में जानिए क्या हैं वे बदलाव
बैंक अकाउंट से ज्यादा पैसा निकालने पर : एक साल में एक बैंक अकाउंट से 1 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि निकालने में अब 02 फीसदी टीडीएस लगेगा।
घर खरीदना : घर खरीदने पर ज्यादा टीडीएस देना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब आप क्लब मेंबरशिप और कार पार्किंग जैसी सुविधाओं के लिए किए गए पेमेंट को प्रॉपर्टी के दाम में जोड़कर टैक्स कटौती की मांग नहीं कर सकते।
घर को रनॉवेट कराने पर : घर को रनॉवेट कराने के लिए अगर आप कंट्रैक्टर या प्रफेशनल को 50 लाख रुपये से ज्यादा का पेमेंट करते हैं तो आपको 05 फीसदी टीडीएस देना होगा।
आधार और पैन लिंक न कराने पर : जिन लोगों ने अभी तक आधार नंबर को पैन से लिंक नहीं करवाया है उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नया पैन जारी करेगा।
नया मोटर व्हीकल एक्ट : एक नया मोटर वीइकल ऐक्ट लागू होगा इसके तहत ट्रैफिक नियमों पर भारी-भरकम जुर्माना वसूला जाएगा। यह मौजूदा जुर्माने से 10 गुना ज्यादा होगा।
आईआरसीटीसी से टिकट बुक करने पर : इंडियन रेलवे के टिकट बुकिंग पोर्टल से ऑनलाइन टिकट बुक कराने पर अब सर्विस चार्ज भी देना होगा।
सर्विस टैक्स बकाया होने पर : जिन लोगों के सर्विस और सैंट्रल एक्साइज टैक्स (पुराने विरासती मामले में) बकाया है ऐसे टैक्स विवाद मामलों के निपटारे के लिए और लोगों को कुछ हद तक राहत देने के लिए सरकार की एक नई माफी स्कीम आई है।
शॉपिंग पर इनकम टैक्स की नजर : अब तक 50,000 रुपयों से ऊपर के लेनदेन पर आपके बैंक को इनकम टैक्ट डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना होता था। 1 सितंबर से इसमें भी बदलाव होगा। टैक्स रिटर्न की जांच के लिए आपके बैंक से कम धनराशि वाले लेनदेन के बारे में भी जानकारी मांगी जा सकती है।
लाइफ इंश्योरेंस फंड पर : अगर लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी पर मिलने वाला फंड टैक्सेबल है तो कुल इनकम से 05 फीसदी टीडीएस कटेगा।