(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। औषधि निरीक्षक औषधि प्रशासुन विभाग सिवनी ने बताया कि कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन के निर्देशानुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जिले में संचालित मेडिकल स्टोर्स में दुकान संचालकों द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 व नियमावली 1945 के नियमों के पालन व उल्लंघन की जांच लगातार सतत् रूप से जारी है।
इसी क्रम में विगत दिवस बस स्टेण्ड पलारी तहसील केवलारी, भीमगढ़ कालोनी तहसील छपारा, कान्हीवाडा तहसील सिवनी में संचालित दवा दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दवा दुकानों में ड्रग लाइसेंस की वैधता, दवाओं के रख-रखाव, फार्मासिस्ट की अनुपस्थिती में हो रहे दवाओं के विक्रय, दवाओं के कम विकरा रिकार्ड, एक्सपायर्ड स्टॉक एवं प्रतिबंधित दवाओं आदि की जांच की गई। जाँच के दौरान मेसर्स हेल्थ केअर मेडिकोज कान्हीवाडा तहसील सिवनी में फार्मासिस्ट एवं संचालक की अनुपस्थिति में दवा दुकान अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा संचालित पाई गई दुकान में दवाओं के कय-विक्रय रिकार्ड व शेड्यूल एक दवाओं के विक्रय रजिस्टर संधारण नहीं पाए जाने एवं वेटनरी व एक्सपायर्ड स्टॉक पर नियमानुसार लेबल नहीं लगाये जाने एवं बस स्टेण्ड पलारी तहसील केवलारी में संचालित आराध्या मेडिकल स्टोर्स में बिना चिकित्सक के पर्चे के शेड्यूल दवाइयों को बेचा जाना पाया जाना एवं गगई रैयत भीमगढ़ कालोनी तहसील छपारा में संचालित नायर मेडिकल में एक्सपायर्ड दवाईयां ट्रेड स्टॉक के साथ विकृयार्थ संग्रहित पाई गई एवं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अरविंद राय अनुपस्थित पाए गए। जिसके बाद जांच प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु लाइसेंसिंग ऑथोरिटी श्री स्वप्निल सिंह जिला सिवनी मुख्यालय बालाघाट की ओर प्रेषित किया गया था।
उन्होंने बताया कि लाइसेंसिग ऑथोरिटी द्वारा हेल्थ केअर मेडिकोज कान्हीवाडा के संचालक हिना खान, आराध्या मेडिकल स्टोर्स बस स्टेण्ड पलारी के संचालक अखिलेश अमरोदिया, नायर मेडिकल भीगगढ कालोनी के संचालक सुनील पगारे को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 7 दिन में जवाब मांगा गया था। परंतु दुकान संचालकों द्वारा कार्यालय में नियत समयाविधि में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए आराध्या मेडिकल स्टोर्स बस स्टेण्ड पलारी के संचालन हेतु जरी ड्रग लाइसेंस 05 दिवस, नायर मेडिकल भीमगढ कालोनी के संचालन हेतु जारी ड्रग लाइसेस 01 महीने एवं हेल्थ केअर मेडिकोज कान्हीवाडा आगामी आदेश तक की अवधि के लिए निलंबित किये गये है।
निलंबन अवधि के दौरान प्रतिष्ठान का संबालन एवं दवाइयों का क्रय-विक्रय पूर्णतः अवैधानिक माना जाएगा व निलंबन आदेश का पालन नही पाये जाने पर दुकान संचालक के विरुद्ध प्रशासनिक एवं न्यायालीन कार्यवाही की जायेगी। सतत निरीक्षण के दौरान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 व नियमावली 1945 के नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर सिवनी जिले में संचालित 5 दवा दुकानों क्रमश: राजेन्द्र मेडिकल स्टोर्स बुधबारी बाजार, कौशल मेडिकल स्टोर्स बुधवारी बाजार, फार्मा हाउस भेरोंगज, सजल मेडिकोज धनौरा, अग्रवाल जी मेडि फार्मा, पूगा को कारण बताओं नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है जवाब संतोषजनक न पाए जाने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

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