पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

 

 

 

 

(ब्यूरो कार्यालय)

नई दिल्‍ली (साई)। आईएनएक्स मीडिया मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। इसी मामले में चिदंबरम 3 अक्टूबर तक के लिए तिहाड़ जेल मे हैं। 5 सितंबर को सीबीआई हिरासत से चिदंबरम को सीबीआई की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेज दिया गया था। इसके बाद 19 सितंबर को एक बार फिर हिरासत बढ़ा दी गई।

शुक्रवार को चिदंबरम और सीबीआई के वकील ने कोर्ट में अपना-अपना पक्ष रखा। सीबीआई के वकील ने जमानत याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि चिदंबरम देश छोड़कर भाग भी सकते हैं। चिदंबरम को सीबीआई ने 21 अगस्त को नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया था। उनपर आरोप है कि INX मीडिया ग्रुप को 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन हासिल करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितता बरती गई। उस दौरान चिदंबरम ही वित्त मंत्री थे।

सोमवार को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी तिहाड़ पहुंचकर पी चिदंबरम से मुलाकात की थी। जेल से भी पी चिदंबरम सरकार पर ट्विटर के जरिए तंज कसने से नही चूकते हैं। हाउडी मोदी को लेकर भी उन्होंने ट्वीट किया था कि भारत में सब अच्छा है, सिवाय बेरोजगारी, मौजूदा नौकरियों के जाने, कम वेतन, भीड़ की हिंसा, कश्मीर में लॉकडाउन और विपक्षी नेताओं को जेल में डालने के।

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