(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। अपर कलेक्टर सिवनी द्वारा जानकारी देकर बताया गया कि आगामी दीपावली त्यौहार में निर्मित पटाखों की खुदरा बिकरी के लिए अस्थायी अनुज्ञप्ति प्राप्ती के लिए ई-सर्विस पोर्टल http://services.mp.gov.in के माध्यम से पूर्णत: ऑनलाईन आवेदन 10 अक्टूबर 2024 तक प्राप्त किए जाऐंगे। ऑनलाईन आवेदनों के साथ ही चाही गई जानकारी के साथ संबंधित दस्तावेज की प्रति भी ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
आवेदन पत्रों के साथ स्वयं की पासपोर्ट साईज नवीनतम फोटो, आधारकार्ड, वर्ष 2023 में यदि लायसेंस प्राप्त हुआ है तो उसकी मूल प्रति, 2023 में पटाखा विक्रेताओं द्वारा क्रय किए गए पटाखों के केश मेमों की छाया प्रति, लायसेंस फीस रूपये 500 रूपये लेखा शीर्ष 007 अन्य प्रशासनिक सेवाऐं 060 अन्य सेवाऐं 103 विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत ऑनलाइन चालान जमा कराना होगा। लायसेंस फीस केवल ई-सर्विस पोर्टल http://services.mp.gov.in में दिए गए विकल्प द्वारा ही जमा किया जायेगा। अन्य माध्यम से जमा चालान मान्य नहीं होगा, ऑन लाईन आवेदन करने वाले आवेदक समस्त दस्तावेजों की एक प्रतियों की हार्ड कॉपी कलेक्टर कार्यालय की लायसेंस शाखा में जमा करना अनिवार्य होगा, ऑनलाइन आवेदन में संलग्न शपथपत्र भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
अस्थायी लायसेंस के लिए वही व्यक्ति आवेदन करे जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का हो,माननीय न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलों में दोष सिंद्ध न किया गया हो,आवेदक विकृत चित्त वाला न हो, जिन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 8 के अंतर्गत परिशांति कायम रखने और सदाचार के लिए बंधन पत्र निष्पादित करने के लिए आदेश न दिया गया हो, आवेदक उपरोक्त विर्णित तथ्यों के संबंध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेंगे, पुराने लायसेंसियों को पहले प्राथमिकता दी जावेगी। उन्होंने बताया कि आवेदन की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या हेतु जिला ई-गवर्नेस प्रबंधक, सिवनी से कार्यालयीन समय पर संपर्क किया जा सकता है।