(बयूरो कार्यालय)
भोपाल (साई)। मध्यप्रदेश के शहडोल में एक सहायक शिक्षक, एक सहायक अध्यापक, गुना में एक हाईस्कूल प्राचार्य, खंडवा में पंचायत समन्वयक एवं टीकमगढ़ में पंचायत सचिव को सस्पेंड किया गया है। सभी पर चुनावी कार्य में लापरवाही का आरोप है। इनमें से एक तो नशे में टल्ली होकर मतदान केंद्र पर लुढ़कते नजर आए थे।
नशे में टल्ली उदयभान नट सहायक शिक्षक सस्पेंड
शहडोल कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ललित दाहिमा द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 अन्तर्गत निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर उदयभान नट सहायक शिक्षक बैरिहरटोला, शहरगढ़ ब्यौहारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जारी आदेशानुसार सहायक रिटर्निंग ऑफीसर विधानसभा क्षेत्र 85-जैतपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उदयभन नट सहायक शिक्षक बैरिहरटोला, शहरगढ़ ब्यौहारी की ड्यूटी मतदान अधिकारी क्रमांक 1 मतदान केन्द्र क्रमांक 76 बकहो में लगाई गई थी किन्तु उदयभान नट 28 अप्रैल को भ्रमण के दौरान नशे की हालत में पाये गये एवं अपने दायित्व से अनुपस्थित रहे। जिससे मतदान दल का कार्य प्रभावित हुआ। उदयभान नट का उक्त कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के नियम 134 के अन्तर्गत निर्वाचनों से सशक्त पदीय कर्तव्यों के अवहेलना तथा म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के दोशी पाये जाने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उदयभान नट को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उदयभान नट का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय ब्यौहारी नियत् किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
कौशलेन्द्र सिंह बघेल, सहायक अध्यापक: तीसरे प्रशिक्षण में अनुपस्थित थे सस्पेंड
शहडोल कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ललित दाहिमा द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 अन्तर्गत निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर कौशलेन्द्र सिंह बघेल, सहायक अध्यापक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मऊ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जारी आदेशानुसार मतदान दल क्रमांक 1007 मतदान केन्द्र क्रमांक 10 नगपुरा के पीठासीन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि कौशलेन्द्र सिंह बघेल सहायक अध्यापक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मऊ की ड्यूटी मतदान अधिकारी क्रमांक 2 में लगाई गई थी, जो तृतीय प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने के कारण निर्वाचन कार्य प्रभावित हुआ। कौशलेन्द्र सिंह बघेल का उक्त कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के नियम 134 के अन्तर्गत निर्वाचनों से सशक्त पदीय कर्तव्यों के अवहेलना तथा म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के दोषी पाये जाने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा कौशलेन्द्र सिंह बघेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में कौशलेन्द्र सिंह बघेल का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय ब्यौहारी नियत् किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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