महिला अतिथि विद्वानों को भी है मातृत्व अवकाश का अधिकार

 

 

 

 

उच्च न्यायालय ने दी व्यवस्था

(ब्यूरो कार्यालय)

जबलपुर (साई)। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि शासकीय कॉलेजों में कार्यरत महिला गेस्ट फैकल्टीज भी मातृत्व अवकाश की हकदार हैं। इस अभिमत के साथ न्यायमूर्ति सुजय पॉल की एकलपीठ ने टीकमगढ़ जिले की महिला गेस्ट फैकल्टी को वापस सेवा में लेने के निर्देश दिए। उन्हें मातृत्व अवकाश देने की बजाय सरकार ने नौकरी से ही हटा दिया था।

सतना निवासी ऋचा तिवारी ने याचिका दायर कर कहा कि उन्हें टीकमगढ़ जिले के शासकीय नवीन महाविद्यालय लिधौरा में कम्प्यूटर पढ़ाने के लिए बतौर गेस्ट फैकल्टी नियुक्त किया गया। उन्होंने ईमानदारी से अपनी सेवाएं दीं। गर्भवती होने के चलते उन्होंने मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन दिया।

उन्होंने ई-मेल पर भी आला अधिकारियों को इसकी सूचना दी। आवेदन के साथ विधिवत मेडिकल प्रमाणपत्र दिया गया लेकिन उनका आवेदन मंजूर नहीं किया गया। इसके बावजूद उन्हें अनुपस्थित मानते हुए उनकी सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया गया।

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