निर्दलीय प्रत्याशियों को अब नहीं मिलेंगे ऐसे चुनाव चिन्ह

 

 

 

 

(ब्यूरो कार्यालय)

भोपाल (साई)। प्रदेश में भले ही यह तय होना बचा हो कि नगरीय निकाय चुनाव दलीय आधार पर होंगे या नहीं पर राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्ह को लेकर अपनी तैयारी कर ली है। महापौर व अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाले निर्दलीय प्रत्याशियों को अब टेबल लैंप और मोमबत्तियां चुनाव चिन्ह नहीं मिलेगा।

इसी तरह पार्षद पद के चुनाव में निर्दलीय अभ्यर्थियों को पतंग और छत का पंखा नहीं मिल पाएगा। आयोग ने इन चिन्हों को मुक्त प्रतीकों की सूची से हटा दिया है।

आयोग ने नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के महापौर और अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मुक्त चुनाव चिन्ह 42 से घटाकर 40 कर दिए हैं। इसी तरह पार्षद पद के लिए अब 34 की जगह 32 ही मुक्त चिन्ह रहेंगे।

यह कदम टेबल लैंप, मोमबत्तियां, पतंग और छत का पंखा चुनाव चिन्ह दूसरें राज्यों में मान्यता प्राप्त दलों को आवंटित होने की वजह से हटाया है। आयोग के अधिकारियों ने बताया कि निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ने वालों को मुक्त चिन्ह उनकी मांग और प्राथमिकता के आधार पर आवंटित किए जाएंगे।

महापौर व अध्यक्ष के लिए मुक्त चिन्ह : नल, चाबी, टेबल पंखा, गुब्बारा, स्लेट, बिजली का स्विच, कांच का गिलास, रेडियो, खम्भे पर ट्यूब लाइट, स्टूल, गैस बत्ती, रोड रोलर, बस, सीटी, प्रेशर कुकर, बल्लेबाज, मटका, गाड़ी, बैटरी टार्च, सूरजमुखी, गेहूं की बाली, सब्जियों की टोकनी, हार, अंगूठी, बैंच, गैस सिलेंडर, पीपल का पत्ता, हारमोनियम, हाथ चक्की, डबल रोटी, मेज, ब्रीफकेस, गैस स्टोव, दरवाजा, ब्रुश, बल्ला, जग, वायलिन और बेलन।

पार्षदों के लिए मुक्त चिन्ह : केक, कैमरा, गाजर, कोट, टेंट, चारपाई, सिलाई की मशीन, नाव, स्कूटर, जीप, ब्लैक बोर्ड, टेलीफोन, टेलीविजन, कप और प्लेट, बरगद का पेड़, लेटर बॉक्स (पत्र पेटी), आलमारी, हॉकी और गेंद, डीजल पंप, दो तलवार और एक ढाल, डोली, फलों सहित नारियल का पेड़, कैंची, बाल्टी, कमीज, फ्रॉक, केतली, लेडी पर्स, भोंपू, सेव, फसल काटता हुआ किसान और प्रेस।