न्यायालय ने गोवंश तस्करों को सुनाई सजा

 

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। कुरई थाना क्षेत्र अंतर्गत वाहन में अवैध रूप से मवेशियों को भरकर महाराष्ट्र कत्लखाना ले जा रहे आरोपियों को पुलिस ने 22 मार्च 2013 में गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया था। जिसके तहत आरोपियों को न्यायालय ने सजा सुनाई।

प्रभारी मीडिया सेल मनोज सैयाम ने बताया कि थाना कुरई में पदस्थ उपनिरीक्षक बीएस पाहाड़े को मुखबिर से सूचना मिली कि एक चारपहिया वाहन में अवैध रूप से मवेशियों को भरकर राष्ट्रीय राजमार्ग से महाराष्ट्र कत्लखाने वध करने के लिये नागपुर तरफ ले जाया जा रहा है।

पुलिस के द्वारा कुरई घाट रोड पर जाकर वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, जहां उक्त वाहन के चालक द्वारा वाहन को तेज गति एवं लापरवाही से चालाया जा रहा था। वाहन को रोका गया तब वाहन चालक वाहन छोड़ कर भाग गया। उस वाहन में नौ नग मवेशी, गाय, बैल को ठूस ठूस कर भरा गया था। मवेशियों के सिंग एवं चारो पैर रस्सी से बंधे पाए गये। घटना स्थल से पंचो के समक्ष नौ नग पशुओं को जप्तकर जप्ती पत्रक तैयार किया गया। तथा वाहन को जप्त किया गया।

चालक और आरोपी दाऊद इब्राहिम (20) निवासी ग्राम सालई थाना बरघाट के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया। जिसकी सुनवाई सुनवाई सुमन उइके अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवनी, की न्यायालय में की गयी। जिसमें शासन की ओर से उमा चौधरी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के द्वारा पैरवी कि गयी। जिसके आधार पर आरोपी को न्यायालय उठने तक एवं छह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनााई गयी।

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