(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के नोटिफिकेशन 08 मार्च 2019 के द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीयत व्यवसाईयों के लिये डिम्ड असेसमेंट योजना लागू की गयी है। योजना के अंतर्गत पंजीयत व्यवसायी मध्यप्रदेश वेट अधिनियम 2002, केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम 1956 तथा मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम 1976 के अधीन वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही के लंबित कर निर्धारण प्रकरणों में निर्धारित प्रारूपों में आवेदन करने पर उनका कर निर्धारण कर दिया गया, समझा जायेगा। योजना का लाभ लेने के लिये वर्ष 2017-18 की प्रथम तिमाही के लिये व्यवसाईयों को प्रारूप क, ख, अथवा ग में अधिसूचना जारी 8 मार्च 2019 से 90 दिन के भीतर योजना में वर्णित अपेक्षाओं, प्रतिबंधों और शर्ताे के अध्ययधीन वाणिज्यिक कर कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
अतरू सिवनी जिले के समस्त व्यवसाईयों, कर सलाहकारों, लेखापालों एवं चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स से अनुरोध है कि कर निर्धारण के दौरान आने वाली कठिनाईयों से बचते हुए शासन की इस योजना का अधिकाधिक लाभ उठायें।
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