मतदान हेतु निर्धारित पहचान पत्र अवश्य ले जायें
(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने जिले के सभी मतदाताओं से सोमवार 29 अप्रैल को निडर एवं निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है।
कलेक्टर ने जिले के मतदाताओं से खासतौर पर आग्रह किया है कि सभी स्वस्थ्य और मजबूत लोकतंत्र के निर्माण के लिये अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र का सजक प्रहरी होने का परिचय दंे। कलेक्टर ने अपील में कहा है कि मतदान करना हर नागरिक का अधिकार और कर्त्तव्य है। सभी मतदाता 29 अप्रैल को प्रातः 07 से शाम 06 बजे के मध्य अपने मतदान केंद्र पहुँचकर अपने मताधिकार का उपयोग बिना किसी बहकावे या प्रलोभन या दबाव में आये स्वविवेक से करें।
कलेक्टर श्री सिंह ने मतदाताओं से कहा है कि आयोग ने निर्देश के अनुसार इस बार वोट डालने के लिये मतदाता पर्ची के साथ फोटो मतदाता परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा लेकिन मतदाता परिचय पत्र न होने की स्थिति में मतदाता 11 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेगा।
इनमें पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंन्स, राज्य, केंद्र सरकार के लोक उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी की गयी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायक या विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र एवं आधार कार्ड वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में मान्य किये जायेंगे।
मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिये मतदाता परिचय पत्र अथवा उपरोक्त 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने सभी मतदाताओं से निर्धारित पहचान पत्रों में से किसी एक को मतदान केंद्रों में साथ लाने की अपील की है।

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