शासकीय कर्मचारी आचार संहिता का पालन करें सुनिश्चित : कलेक्टर

 

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने सिवनी जिले के विभिन्न विभागों में पदस्थ शासकीय कर्मचारियों से अपेक्षा की है कि वे चुनाव में बिल्कुल निष्पक्ष रहें।

उन्होंने  कहा है कि यह आवश्यक है कि शासकीय कर्मी पूर्णतः निष्पक्षता से कार्य करें। जनता को आपकी निष्पक्षता का विश्वास होना चाहिये तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये। जिसमें ऐसी आशंका भी हो कि वे किसी दल या उम्मीदवार की मदद् कर रहे हैं। संक्षेप में शासकीय कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के चुनाव अभियान या प्रचार में भाग नहीं लेना चाहिये तथा उन्हें यह देखना चाहिये कि, उनकी सरकार में हेसियत या अधिकारों का लाभ कोई दल या उम्मीदवार न ले सके।

निर्वाचन में किसी अभ्यार्थी के लिये कार्य करना मप्र सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों के विपरित है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 129 एवं 134-क के अनुसार निर्वाचन के दौरान अधिकारी, कर्मचारी न तो किसी अभ्यार्थी के लिये कार्य करेंगे और न मत डालने में कोई प्रभाव डालेंगे। इसके अतिरिक्त कोई शासकीय सेवक निर्वाचन अभिकर्त्ता, मतदान अभिकर्त्ता या गणना अभिकर्त्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 28-क के अधीन निर्वाचन के संचालन के लिये नियोजित समस्त अधिकारी, कर्मचारी तथा राज्य सरकार द्वारा पदाविहित पुलिस अधिकारी निर्वाचन के परिणाम घोषित होने तक निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जावेंगे और उस समय तक निर्वाचन आयोग के नियंत्रण और अनुशासन के अधीन रहेंगे। निर्वाचन में सशक्त पदीयकर्तव्य को सुनियोजित तरीके से जिम्मेदारी पूर्वक करना विधि द्वारा अपेक्षित कर्तव्य है। जिसकी अव्हेलना शासकीय सेवक को दण्ड का पात्र बनाती है।

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