(ब्यूरो कार्यालय)
भोपाल (साई)। नयी रेत नीति में ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों को निर्माण कार्यों के लिये बगैर रॉयल्टी रेत खनन की इजाजत दी गयी है बशर्ते, निर्माण कार्य ठेकेदार से नहीं कराया जा रहा हो।
सरकार ने नयी रेत नीति घोषित कर दी है, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है। इसमें पुल, पुलिया, पुरातत्व महत्व के भवनों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ऐसे स्थानों से 50 से 200 मीटर दूरी पर ही खदानें स्वीकृत करने का नियम है।
काँग्रेस सरकार ने पिछली भाजपा सरकार की रेत नीति को बदल दिया है। इससे पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार के खजाने में करीब ढाई सौ करोड़ रूपये कम आये। अब कलेक्टर खदानों का चयन करेंगे, पंचायत और नगरीय निकायों से सहमति लेकर घोषित करेंगे। पंचायत और निकायों को 15 दिन का समय दिया जायेगा। यदि इस अवधि में सहमति नहीं मिलती है तो भी कलेक्टर खदानें घोषित कर सकेंगे। खदानों के समूह बनाये जायेंगे और उनकी ई-नीलामी की जायेगी।

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