(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रानी बाटड ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के दौरान मतदाताओं की पहचान के लिये फोटोयुक्त मतदाता परिचय पत्र नहीं होने की स्थिति में 11 वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी की गयी है।
मतदाता पर्ची के साथ आई.डी. होना जरूरी होगा, केवल मतदाता पर्ची से मतदान नहीं कर सकेंगें। जारी सूची अनुसार 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेंस, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा पीएसयू द्वारा जारी फोटो युक्त सेवा परिचय पत्र, बैंक तथा पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटो सहित पासबुक, पैनकार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोग्राफ युक्त पेंशन दस्तावेज, सांसद तथा विधायकों द्वारा जारी अधिकारिक पहचान पत्र तथा आधारकार्ड सम्मिलित हैं। मतदान के समय मतदाता पर्ची के साथ वोटर आई.डी. कार्ड या उक्त 11 वैकल्पिक दस्तावेज लाना आवश्यक होगा।

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