(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। जिले में खरीफ – 2019 मंे ई उपार्जन पोर्टल पर मक्का, सोयाबीन, उड़द, अरहर, मूंगफली, तिल, रामतिल समर्थन मूल्य में उपार्जन के लिये किसान पंजीयन 03 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक विगत खरीफ वर्ष में उपार्जन हेतु स्थापित 82 केन्द्रों पर प्रातः 08 बजे से सायंकाल 08 बजे तक शासकीय कार्य दिवसों में किया जायेगा।
शासन द्वारा किसानों को सशक्त बनाने, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पर निर्भरता तथा पंजीयन केन्द्रों के दबाव को कम करने के लिये इस वर्ष पंजीयन के तकनीकी साधनों को विस्तारित किया गया है, जिसके तहत एमपी किसान एप, ई-उपार्जन मोबाईल एप, पब्लिक डोमेन में ई-उपार्जन पोर्टल पर एवं विगत वर्ष के खरीफ उपार्जन केन्द्रों पर किसान पंजीयन की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है, किसान चाहे तो मोबाईल एप्लीकेशन एवं वेब एप्लीकेशन पर स्वयं अपना पंजीयन कर सकते हैं। इसमें सिकमी एवं वन पट्टाधारी किसानों का पंजीयन मात्र पंजीयन केन्द्रों पर ही हो सकेगा।
विगत खरीफ एवं रबी विपणन वर्ष में जिन किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर फसल विक्रय करने हेतु पोर्टल पर पंजीयन कराया गया था एवं जिनके द्वारा अपनी मूलभूत जानकारी (किसान का नाम एवं भूमि का खसरा, सर्वे, मोबाईल नंबर, बैंक खाता) में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना है, ऐसे किसानों को इस वर्ष खरीफ-2019 में पंजीयन दस्तावेज एवं आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसे किसानों को गत वर्ष के पंजीयन डाटा के आधार पर समर्थन मूल्य पर मक्का, सोयाबीन, उड़द, अरहर, मूंगफली, तिल, रामतिल विक्रय हेतु पंजीयन कराना आवश्यक होगा।
किसान के विगत वर्ष के पंजीयन में उल्लेखित आधार नंबर, बैंक खाता, मोबाईल नंबर में किसी प्रकार के परिवर्तन, संशोधन की आवश्यकता होने पर संबंधित दस्तावेज प्रमाण स्वरूप पंजीयन केन्द्र पर लाने होंगे, जिनको देखकर पंजीयन में दर्ज डाटा सत्यापित किया जा सके। किसान पंजीयन में बैंक खाता में संशोधन एवं नवीन खातों की प्रविष्टि की कार्यवाही आधारित प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा। इस वर्ष किसान से उपज के विक्रय की संभावित मात्रा एवं विक्रय की 03 तिथि प्राप्त की जायेगी, जिसे पंजीयन के समय दर्ज किया जायेगा।
खरीफ-2019 में उपरोक्त अंकित फसलों की औसत मण्डी दरें यदि न्युनतम समर्थन मूल्य से नीचे आयेगी तो राज्य सरकार द्वारा न्युनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन, भावांतर, प्रोत्साहन राशि के संबंध में विधिवत पृथक से निर्णय लिया जाकर इस बाबत विस्तृत निर्देश तदुपरांत पृथक से जारी किये जायेंगे।