स्वास्थ्य विभाग ने फेरीं शीतल जल विक्रेताओं की ओर से नजरें
(अय्यूब कुरैशी)
सिवनी (साई)। गर्मी की दस्तक के साथ ही जिला मुख्यालय में अमानक शीतल जल की बिक्री तेजी से बढ़ती दिख रही है। पानी के पाऊच हों या बीस लिटर वाले पानी के कंटेनर, किसी में भी गुणवत्ता का किंचित मात्र भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि सीएमएचओ कार्यालय के अधीन कार्यरत खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा इस तरह खुलेआम बिकते अमानक पानी के खिलाफ किसी तरह की कार्यवाही न किया जाना निश्चित तौर पर किसी कारण विशेष की ओर इशारा करता दिख रहा है।
मजे की बात तो यह है कि नगर पालिका क्षेत्र में इस तरह का गोरखधंधा सरेआम हो रहा है और नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारियों के साथ ही साथ चुने हुए प्रतिनिधियों को भी इस बात की परवाह नहीं दिख रही है कि वे इस मामले में आगे आकर कोई कदम उठायें।
अब तक शहर में बिकने वाले पानी के पाऊच और बीस लिटर के कंटेनर्स में बिक रहे ठण्डे पानी की जाँच के लिये किसी ने न तो कदम उठाया है और न ही इसके नमूने लेने की कवायद की गयी है। पाऊच में बिकने वाला पानी दुर्गंधयुक्त भी होता है इसके अलावा जगह – जगह पड़े पाऊच गंदगी फैलाते हैं तो अलग!
लोगों का कहना है कि यद्यपि इन पाऊचों में आईएसआई मार्क लगा होता है, लेकिन जब इन्हें खोलकर सूंघा जाता है तो इनमें से अजीब सी गंध आती है। उपभोक्ताओं को इसकी असलियत तब पता चलती है जब वे पाऊच का पूरा पानी पी चुके होते हैं। लोगों की यह भी शिकायत है कि बाजारों में बिकने वाले आईएसआई मार्क के पानी के पाऊचों में कंपनी का नाम भी अपठनीय अक्षरों में होता है और इसमें न तो पानीभरे जाने की और न ही उसके अवसान की तिथि ही अंकित रहती है।
वहीं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से पानी में उपलब्ध फ्लोराईड की मात्रा 1.5 पीपीएम (वन पार्ट परमिलियन) निर्धारित है। पानी, जिस पाऊच में पैक किया जा रहा है, उस प्लास्टिक को 40 माईक्रोन से अधिक होना चाहिये।
सूत्रों का कहना है कि जिला मुख्यालय में जिस तरह 15 से 20 लिटर वाले केन में ठण्डा पानी व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं शासकीय – अशासकीय कार्यालयों में वितरित किया जा रहा है वह भी गुणवत्तापूर्ण नहीं है। इतना ही नहीं पानी की 02 हजार लिटर वाली टंकी में ठण्डा पानी ले जाकर घर या प्रतिष्ठानों को प्रदाय करना अवैध है।

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