फैसले के बाद भेजा गया जेल
(अपराध ब्यूरो)
सिवनी (साई)। जिला अदालत ने मंगलवार 30 अप्रैल को एक रिश्वतखोर पटवारी को दोषी पाते हुए सजा सुनायी है। इसकी जानकारी मीडिया सेल प्रभारी मनोज सैयाम ने दी है।
मनोज सैयाम ने बताया कि संतराम पिता विश्राम परते ग्राम सागर (ढुलबजा) तहसील छपारा को उनके ससुर ने कुछ जमीन दान में दी थी। उस जमीन पर उन्हें इंदिरा आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिये 75 हजार रूपये स्वीकृत हुआ था। उक्त योजना के तहत उस जमीन का नक्शा खसरा की आवश्यकता पड़ रही थी।
उन्होंने बताया कि उस क्षेत्र का हल्का नंबर 24/32 का तत्कालीन पटवारी दिनेश पिता भादूलाल वाड़ीवा निवासी कुम्हारी मोहल्ला मंगलीपेठ सिवनी नक्शा खसरा नहीं दे रहे थे। खसरा देने के लिये उन्होंने दो हजार रूपये रिश्वत की माँग की थी। इसकी शिकायत संतराम ने लोकायुक्त पुलिस जबलपुर से कर दी थी।
मनोज सैयाम के अनुसार एक जून 2015 को पटवारी दिनेश वाड़ीवा द्वारा संतराम से एक हजार रूपये लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। पटवारी के खिलाफ सभी कार्यवाही पूरी कर चालान प्रस्तुत किया गया था। इसकी सुनवायी राजऋषि श्रीवास्तव (विशेष न्यायाधीश भष्ट्राचार अधिनियम) के न्यायालय में विचारण किया गया।
शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दीपा मर्सकोले, जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्ष्य और तर्क प्रस्तुत किये गये। इस पर न्यायालय ने आरोपी पटवारी को दोषी पाते हुए धारा-07 में तीन वर्ष एवं पाँच हजार रूपये जुर्माना तथा धारा-13 (1) डी भष्ट्राचार अधिनयम में चार वर्ष एवं 5000 रूपये जुर्माना से दण्डित करने की सजा 30 अप्रैल को सुनायी है।
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