निर्वाचन कार्यों से जुड़े कर्मियों के लिये क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित

 

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान कर्मियों के परिवार को आकस्मिक घटना से मृत्यु, स्थायी विकलांगता को लेकर प्रदाय की जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि को लेकर निर्देश जारी किये गये हैं।

जारी निर्देश के अनुसार निर्वाचन ड्यूटी के दौरान आकस्मिक मृत्यु पर 15 लाख रुपये तथा हिंसक, असामाजिक घटना जैसे बम ब्लास्ट, गोली बारी आदि के कारण हुई मृत्यु पर 30 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देय होगी। इसी तरह निर्वाचन ड्यूटी में दौरान स्थायी विकलांगता होने पर क्षतिपूर्ति 7.5 लाख देय होगी। असामाजिक घटनाओं के कारण हुई स्थायी विकलांगता पर दोगुनी क्षतिपूर्ति राशि देय होगी।

आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि निर्वाचन घोषणा से ही निर्वाचन ड्यूटी प्रारंभ मानी जायेगी तथा क्षतिपूर्ति राशि के लिये सभी प्रकार के निर्वाचन कार्य एवं सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कर्मचारी के परिवार पात्र होंगे। इसके साथ ही निर्वाचन कार्य हेतु नियुक्त प्राईवेट कर्मी जैसे ड्राईवर, क्लीनर को भी इसका लाभ दिया जायेगा।