(अपराध ब्यूरो)
सिवनी (साई)। माननीय न्यायाधीश स्नेहा सिंह द्वारा धारा 354, 506 एवं 34 भारतीय दण्ड विधान के आरोपीगण संतोष पटले एवं श्याम सिंह, निवासी भोरगांेदी थाना उगली तहसील केवलारी जिला सिवनी को सभी आरोपांे से दोष मुक्त कर दिया गया है।
आरोपीगणों पर आरोप था कि उन्होंने ग्राम पंचायत भवन सोनखार में जाकर वहाँ पर कार्यरत महिला कर्मी के साथ छेड़छाड़ करके सचिव के साथ अभद्र व्यवहार किया व जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में महिला कर्मी के द्वारा उगली थाना में एक लिखित शिकायत आरोपीगणों के विरूद्ध दी गयी जिस पर उगली थाना द्वारा आरोपियों के ऊपर उक्त धाराओं का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।
इसके उपरांत आरोप पत्र सिवनी न्यायालय में वर्ष 2013 में प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता योगेन्द्र अवस्थी द्वारा आरोपीगणों के पक्ष में पैरवी की गयी व तर्क प्रस्तुत किये गये, जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा उक्त आरोपीगणों को निर्दोष बरी कर दिया गया है।