कृषक उद्यमी योजना अंतर्गत 10 तक करें आवेदन

 

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित कलेक्टर परिसर सिवनी द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के युवा, युवतियों से मुख्यमंत्री कृषक उधमी योजना तक के अधिकाधिक हितग्राहियों को लाभ पहुँचाने हेतु वर्ष 2019-20 हेतु योजना संचालित है।

इसमें मुख्यमंत्री कृषक उधमी योजना में अब हितग्राही को परियोजना लागत 50 हजार से 03 लाख तक की राशि मिलेगी। इसमें हितग्राहियों की उम्र 18 से 45 वर्ष होना चाहिये। आवेदक, आवेदिका को 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिये। उद्योग विनिर्माण सेवा और व्यवसाय से संबंधित सभी प्रकार की परियोजना, कृषि आधारित परियोजनाएं, एग्रो प्रोसेसिंग, फुड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग, केटल फीड, पोल्टी फीड, फिश फीड, कस्टम हायरिंग सेंटर वेजीटेबल डीहाईड्रेशन, टिश्यू कल्चर, कैटल फीड, बेकरी, मसाला निर्माण, सीड ग्रेडिंग सार्टिग और अन्य कृषि आधारित अनुशांगिक परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। योजना का क्रियान्वयन जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित सिवनी द्वारा किया जायेगा। आवेदन पत्र 10 अक्टूबर तक विभागीय वेब साईट के माध्यम से आमंत्रित किये जायेंगे।

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