दहेज प्रताड़ना का आरोपी हुआ दोषमुक्त

 

 

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। कान्हीवाड़ा थानांतर्गत एक मामले में दहेज प्रताड़ना के आरोपी को दोषमुक्त करार दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार कान्हीवाड़ा थाने मंे प्रार्थिया की रिपोर्ट पर धारा 498ए भारतीय दण्ड संहिता का अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी सिवनी के न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था। ग्राम खापा बाजार थाना कान्हीवाड़ा निवासी सीताराम भोई आरोपी पर आरोप था कि वह अपनी पत्नि को दहेज के लिये प्रताड़ित करता था तथा उसके मारपीट व बुरा व्यवहार करता था।

श्रीमान न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी सिवनी श्रीमति संतोषी वासनिक के न्यायालय में उक्त प्रकरण का विचारण चला। विचारण उपरांत न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाकर उसे 01 वर्ष के कारावास तथा 250 रूपये रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया था।

निम्न न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से दुःखी एवं असंतुष्ट होकर आरोपी की ओर से माननीय सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी थी। इसमें आवेदक सीताराम भोई की ओर से उसके अधिवक्ता सोहेल जकी अनवर ने अपने तर्क एवं न्याय दृष्टांत माननीय अपीलीय न्यायालय श्रीमान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राजऋ़िष श्रीवास्तव के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये। इससे सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण प्रमाणित न होना पाकर आरोपी को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त कर दिया गया है। प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सज्जाद अनवर, सोहेल जकी अनवर और उनके सहयोगी अधिवक्तागण के द्वारा पैरवी की गयी थी।

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