(जाहिद शेख)
कुरई (साई)। कुरई विकास खण्ड के ग्राम कोदाझिरी निवासी बंशीलाल गोंड, दुर्गा प्रसाद एवं रामकली बाई ने छिंदवाड़ा चौक सिवनी निवासी संजू यादव, फूल सिंह गोंड एवं यूनियन बैंक के शाखा प्रबंधक के खिलाफ ज्ञापन जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपा है।
इसमें उन्होंने स्व.मंशाराम गोंड को धोखा देकर बैंक के ट्रैक्टर लोन के प्रकरण में जमानतदार के रूप में हस्ताक्षर करवाकर ट्रैक्टर फायनेन्स करवाये जाने के संबंध में दण्डात्मक कार्यवाही की जाकर प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने की माँग की गयी है।सौंपे गये ज्ञापन में कहा गया है कि संजू यादव द्वारा बैंक ऑफ इंडिया शाखा सिवनी से ट्रैक्टर लोन फायनेन्स करवाने हेतु आवेदकगणों के पिता स्व.मंशाराम वल्द जुगरा गोंड के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि जो कि ग्राम पीपरखूटा पटवारी हल्का नंबर-42 पीपरिया रानिमा कुरई तहसील सिवनी में स्थित भूमि खसरा नं.116 रकबा 4.550 हेक्टेयर स्थित है, के आधार पर जमानतदार बनाकर आवेदकगणों के पिता के जमीन के दस्तावेजों को बंधक रखकर ट्रैक्टर फायनेंस लोन पर जमानतदार के रूप में हस्ताक्षर कराकर ट्रैक्टर लोन फायनेंस करवाया गया था। संजू यादव द्वारा उक्त ट्रैक्टर लोन को जमा नहीं करने पर बैंक द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया, तब आवेदकगणों को जानकारी प्राप्त हुई।
अशिक्षित एवं ग्रामीण मंशाराम से संजू यादव द्वारा जान पहचानकर लाभ उठाकर आयशर कंपनी का ट्रैक्टर 02 दिसंबर 2004 को फायनेंस करवाया गया था जिसका उपयोग संजू यादव द्वारा किया गया। मृत्यु के उपरांत आवेदकगणों का नाम उक्त भूमि पर नामांत्रित हो गया है। आवेदकगणों के द्वारा उक्त भूमि पर कृषि कार्य कर परिवार का भरण, पोषण किया जा रहा है लेकिन अब बैंक द्वारा केसीसी लोन की राशि वसूली के लिये पुत्र बंशीलाल गोंड, दुर्गा प्रसाद गोंड एवं रामकली बाई गोंड के नाम से नोटिस पहुँचाया जा रहा है। मामले को लेकर न्याय की गुहार हेतु पुलिस अधीक्षक के समक्ष ज्ञापन प्रेषित किया गया है। इस अवसर पर समाजसेवी किशोरी लाल भलावी ने प्रशासन से कार्यवाही की माँग की है।

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