(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सिवनी द्वारा जानकारी दी गयी है कि समस्त नये और पुराने वाहनों के विक्रेता, मोटरयान के अनुषंगी सामान के विक्रेता, मोटरयान सर्विस सेन्टर, गैराज मालिक, मोटर मैकेनिक को केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 33 के तहत जिला परिवहन कार्यालय सिवनी से व्यवसाय प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। सिवनी जिले के संबंधित व्यवसायी व्यवसाय प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की बात कही गयी है। इसके साथ ही नगर पालिका द्वारा जारी प्रमाण पत्र निरस्त करवाने की अनुशंसा की जायेगी।

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