(ब्यूरो कार्यालय)
भोपाल (साई)। अब शराब की दुकानों में भी अहाते खुल सकेंगे। इसके लिए पांच फीसदी अतिरिक्त लाइसेंस फीस ली जाएगी। इस संबंध में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा।
राज्य सरकार आबकारी व्यवस्था में सुधार करने जा रही है। प्रदेश में अभी दो तरह की आबकारी नीति है। पहली ऐसी शराब की दुकानें जिनमें अहाता है वह ऑन शॉप और दूसरी जिनमें अहाता नहीं है वह ऑफ शाॅप कहलाती हैं। आबकारी पाॅलिसी में संशोधन को मंजूरी मिलती है तो फिर सभी दुकानें ऑन शाप कहलाएंगी। प्रस्ताव के अनुसार शराब की दुकान के भीतर अहाता खोलने की अनुमति दीया जाना है।
यह परमिशन उन शराब की दुकानों के संचालकों को मिलेगी, जिनके पास ने की अहाता खोलने की जगह है। अहाते में लोगों को बैठने की उचित व्यवस्था हो। एसी रूम और टाॅयलेट हो। ऐसी दुकानों में अहाते खोले जाने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो शराब की दुकान में भी अहाता खोलने की अनुमति मिल जाएगी।

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