पण्डाल हेतु लें अस्थायी बिजली कनेक्शन

 

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। गणेश उत्सव में पण्डालों को अस्थायी विद्युत कनेक्शन देने के लिये विद्युत वितरण कंपनी ने सभी जरूरी प्रबंध किये हैं। कंपनी ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से कहा है कि वे गणेशोत्सव के दौरान धार्मिक पण्डालों एवं झाँकियों में बिजली की साज सज्जा नियम अनुसार अस्थायी कनेक्शन लेकर ही करें।

पण्डाल – झाँकी के सामने लगायें रसीद की लेमीनेटेड प्रति : विद्युत वितरण कंपनी सिवनी संभाग के कार्यपालन यंत्री विनोद कुमार लोखण्डे ने धार्मिक उत्सव समितियों से कहा है कि रसीद की लेमीनेटेड प्रति अनिवार्य रूप से पण्डाल – झाँकी के सामने लगायें। विद्युत कनेक्शन मीटरीकृत होगा। सभी कंपनियों ने अपने कार्य क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे झाँकियों के निर्माण एवं विद्युत साज सज्जा में सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें।

लागू घरेलू दर पर की जायेगी बिलिंग : वहीं, लखनादौन संभाग के कार्यपालन यंत्री राजेश बेलवंशी ने बताया कि विद्युत देयक की बिलिंग नियमानुसार अस्थायी कनेक्शन के लिये लागू घरेलू दर पर की जायेगी। इसके लिये आवेदन में दर्शाये अनुसार विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा निधि एवं अनुमानित विद्युत उपभोग की राशि अग्रिम जमा करा कर पक्की रसीद प्राप्त करना होगा। इसके लिये कंपनी के निकटतम वितरण केन्द्र, सहायक अभियंता के कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में सही, संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए आवेदन करना होगा।

देना होगा लिखित आश्वासन : विद्युत वितरण कंपनी ने सचेत किया है कि अधिक भार से ट्रांसफॉर्मर के जलने की संभावना तथा दुर्घटना की आशंका रहती है। इसलिये धार्मिक उत्सव समितियों को आवेदित विद्युत भार से अधिक का उपयोग नहीं करने का लिखित आश्वासन देना होगा।

गणेशोत्सव समितियों से अपील की गयी है कि अनाधिकृत विद्युत उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोगकर्त्ता एवं जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है, उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। अनधिकृत विद्युत उपयोग की दशा में संबंधित विद्युत ठेकेदार का लाईसेंस भी निरस्त हो सकता है।

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