दिल्ली की विशेष अदालत का आदेश
(ब्यूरो कार्यालय)
नई दिल्ली (साई)। तिहाड़ जेल में बंद पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने 14 अक्टबूर को दोपहर 3 बजे ईडी के सामने पेश करने का आदेश दिया। अदालत ने ईडी के द्वारा दाखिल याचिका के बाद चिदंबरम के खिलाफ प्रॉडक्शन वॉरंट जारी कर दिया।
शुक्रवार को ही ईडी ने दिल्ली की एक विशेष अदालत में याचिका दाखिल कर चिदंबरम की पेशी की मांग की थी। ईडी ने अपनी याचिका में कहा था कि आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है। आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। आपको बता दें कि कोर्ट पहले ही चिदंबरम की ईडी के सामने सेंरडर करने की याचिका खारिज कर चुका है।
इससे पहले गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को मिली अग्रिम जमानत को चुनौती देते हुए गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की था। इस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति से शुक्रवार को जवाब मांगा।
न्यायमूर्ति सुरैश कैत ने चिदंबरम और कार्ति को उनकी अग्रिम जमानत रद्द करने संबंधी एजेंसी की याचिका पर नोटिस जारी किया है। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तारीख तय की है।
इससे पहले गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को मिली अग्रिम जमानत को चुनौती देते हुए गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की था। इस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति से शुक्रवार को जवाब मांगा।
न्यायमूर्ति सुरैश कैत ने चिदंबरम और कार्ति को उनकी अग्रिम जमानत रद्द करने संबंधी एजेंसी की याचिका पर नोटिस जारी किया है। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तारीख तय की है।

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