मारपीट करने वाले दोषियों को 02 साल की सजा

खेती को लेकर हुआ था विवाद
(अपराध ब्यूरो)
सिवनी (साई)। बरघाट थाना क्षेत्र के ग्राम खुर्सीपार टोला में खेत की लकड़ी काटे जाने की बात पर विवाद करते हुए दो आरोपियों द्वारा ग्रामीण की पिटाई किये जाने के मामले में दोष सिद्ध होने पर दोनों को दो साल की सजा सुनायी गयी है।
प्रभारी मीडिया सेल मनोज सैयाम ने बताया कि 13 फरवरी 2013 को, गेंदलाल शाम छः बजे निवासी ग्राम खुर्सीपार टोला थाना बरघाट अपने घर के आँगन में बैठा था। उसी दौरान आरोपी ईश्वर दयाल भलावी एवं उमा शंकर भलावी दोनों निवासी कोसमी आये और गाली – गलौच करते हुए जमीन ठेके पर लेने की बात पर मारपीट कर दी गयी।
आरोपी ईश्वर दयाल ने लकड़ी से उसको बांये पैर की पिण्डली पर प्रहार किया जिससे चोट लगकर खून निकलने लगा। दूसरी बार उसने दाहिने पैर के घुटने पर मारा और आरोपी उमा शंकर ने हाथ के मुक्कों से मारपीट की। उसकी लड़की कुमारी गीता बीच बचाव करने लगी तो उसके भी दाहिने पैर पर आरोपी ईश्वर दयाल ने लकड़ी से प्रहार कर दिया जिससे उसके पिण्डली में चोट आयी। इसके साथ ही दोनों आरोपियों ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी।
इस घटना की रिपोर्ट थाना बरघाट में लिखवा दी गयी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना के उपरांत, मामले को न्यायालय में पेश किया था। इसका विचारण न्यायालय सुचिता श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिवनी की न्यायालय किया गया। शासन की ओर से कौशल्या एक्का सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी के द्वारा पैरवी की गयी।
माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी ईश्वर दास को विभिन्न धाराओं के तहत 1000 रूपये व धारा 325 में दो वर्ष को कठोर कारावास एवं 1000 रूपये व आरोपी उमा शंकर को 1000 रूपये एवं दो वर्ष को कठोर कारावास व 1000 रूपये के अथर्दण्ड से दण्डित किया गया।

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