जिला प्रशासन ने जारी किये आदेश
(अखिलेश दुबे)
सिवनी (साई)। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 09 नवंबर को राज जन्म भूमि बाबरी मस्जिट प्रकरण में निर्णय को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी पेट्रोल, डीज़ल पम्प संचालकों को 08 नवंबर को जारी आदेश में निर्देशित किया गया था कि पंप्स में से किसी भी प्रकार के पात्र, बोतलों में खुला पेट्रोल डीज़ल, ज्वलनशील पदार्थों का विक्रय न किया जाये।
इधर, जिला जन संपर्क कार्यालय द्वारा शनिवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार अपर कलेक्टर श्रीमति रानी बाटड़ ने जिले में कानून व्यवस्था की दृष्टि से मध्य प्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीज़ल ऑईल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश के तहत जिले के समस्त पेट्रोल पंप एवं डीज़ल पंप में पेट्रोल 2000 लीटर (दो हजार लीटर) एवं डीज़ल 3000 लीटर (तीन हजार लीटर) रिज़र्व स्टॉक रखे जाने के आदेश दिये हैं। सभी पंप संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे जिले में पेट्रोल एवं डीज़ल के पंपों पर पर्याप्त आपूर्ति बनाये रखें।
विज्ञप्ति के अनुसार जिले के समस्त पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे किसी भी उपभोक्ता, को काँच या प्लास्टिक की बोतल अथवा प्लास्टिक की केन में पेट्रोल का प्रदाय नहीं करेंगे। पेट्रोल का प्रदाय केवल वाहन के ईंधन टैंक में ही किया जाना सुनिश्चित करना होगा। यदि किसी भी पंप संचालक के विरूद्ध इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है या पंप की जाँच के समय काँच या प्लास्टिक की बोतल अथवा केन में पेट्रोल का विक्रय करना पाया जाता है तो संबंधित डीलर के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

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