रविवार के सारे कार्यक्रमों की अनुमतियां हुंई निरस्त!

 

 

जन संपर्क विभाग ने नहीं जारी की किसी तरह की विज्ञप्ति!

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। अयोध्या के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शनिवार को कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने के कारण सिवनी में रविवार को होने वाले जिन कार्यक्रमों की अनुमतियां प्रशासन के द्वारा पूर्व में प्रदाय की गयी थीं, उन्हें तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। इस संबंध में जिला जन संपर्क कार्यालय के द्वारा मीडिया को किसी तरह की विज्ञप्ति के जरिये सूचना प्रदाय नहीं की गयी है।

ज्ञातव्य है कि रविवार को ईद मिलाद उन्नबी के अवसर पर एक रैली का आयोजन किया गया था। इसके अलावा आचार्य महामण्डलेश्वर स्वामी प्रज्ञानानंद गिरी महाराज के प्रथम आगमन पर एक शोभा यात्रा का आयोजन भी किया गया था। रविवार को ही गुरूद्वारा गुरूसिंघ सभा के द्वारा पैदल रैली एवं लंगर का आयोजन भी किया गया था।

प्रशासनिक सूत्रों ने बताया कि शनिवार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अयोध्या मामले में निर्णय दिये जाने के बाद बदली परिस्थितियों के चलते, प्रशासन के द्वारा जिले की स्थिति पर विचार करते हुए इन अनुमतियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

इस संबंध में देर रात तक जिला जन संपर्क कार्यालय के द्वारा जिले के समाचार पत्र एवं अन्य माध्यमों को नियमित जारी होने वाली विज्ञप्तियों में इस मामले की जानकारी नहीं दिये जाने पर देर रात तक ऊहापोह की स्थिति बनी रही। जिला प्रशासन के किसी भी जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा इस बात की पुष्टि नहीं की गयी कि ये अनुमतियां निरस्त कर दी गयीं अथवा यथावत रखी गयीं।

सूत्रों ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया है कि इस तरह के संवेदनशील मामले में जिला जन संपर्क कार्यालय के द्वारा मीडिया के जरिये लोगों तक इस बात को पहुँचाने से गुरेज़ क्यों किया गया!

सूत्रों ने बताया कि अनुविभागीय दण्डाधिकारी के कार्यालय के पत्र क्रमाँक 2038 के द्वारा आचार्य महामण्डलेश्वर स्वामी प्रज्ञनानंद गिरी महाराज के स्वागत के लिये बनी अभिनंदन समिति के संयोजक के नाम से जारी संशोधित आदेश में 10 नवंबर को आयोजित शोभा यात्रा, भण्डारा, प्रवचन आदि के कार्यक्रम हेतु 07 नवंबर को दी गयी अनुमति को 09 नवंबर को कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने के चलते निरस्त कर दिया गया है।

सूत्रों ने आगे बताया कि इसी तरह अनुविभागीय दण्डाधिकारी के कार्यालय के पत्र क्रमाँक 2040 के द्वारा सीरत समिति के सदर को संबाधित संशोधित आदेश में रविवार को पैदल रैली एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के लिये दी गयी अनुमति को भी इन्हीं कारणों से निरस्त कर दिया गया है।

सूत्रों की मानें तो अनुविभागीय दण्डाधिकारी के कार्यालय के पत्र क्रमाँक 2039 के द्वारा गुरूद्वारा गुरू सिंह सभा के रघुवीर सिंह बेदी को संबोधित संशोधित आदेश में भी इन्हीं कारणों को दर्शाते हुए पूर्व में दी गयी अनुमति को निरस्त कर दिया गया है।

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