(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। परिवहन विभाग द्वारा मोटरयानों के बकाया कर तथा अर्थदण्डों के भुगतान पर छूट दी गयी है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार ऐसे मोटरयान जिनकी आयु 20 वर्ष पूर्ण हो चुकी है तथा अभी परिवहन विभाग में पंजीकृत हैं, यदि वे पंजीयन निरस्त कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। ऐसे यान जो विनिर्माण की तारीख से 20 वर्ष पूर्ण कर चुके हों, परिवहन विभाग में अभी भी पंजीकृत हांे तथा वह पंजीयन निरस्त करना चाहते हांे उन्हें 90 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इसके अलावा ऐसे यान जिन पर मोटरयान कर या शस्ति अथवा दोनों लंबित हैं तथा वाहन स्वामी स्वेच्छा से वाहन का पंजीयन निरस्त करना चाहता हो, उन्हें भी 90 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि बकाया मोटरयान कर व अर्थदण्ड की राशि का एक मुश्त भुगतान करने पर जो छूट दी जायेगी, उसमें अधिसूचना की तारीख से 05 वर्ष तक पुरानी पंजीकृत वाहन पर 20 प्रतिशत की छूट रहेगी, जबकि अधिसूचना की तारीख से 05 वर्ष से अधिक किन्तु 10 वर्ष तक के पुरानी वाहन पर 40 प्रतिशत की छूट रहेगी।
अधिसूचना की तारीख से 10 वर्ष से अधिक किन्तु 15 वर्ष तक के पुरानी वाहन पर 50 प्रतिशत की छूट रहेगी। अधिसूचना की तारीख से 15 वर्ष अधिक पुराने पंजीकृत वाहन पर 70 प्रतिशत की छूट रहेगी। उन्होंने वाहन स्वामियों से अनुरोध किया है कि यदि उन पर वाहन कर व अन्य अर्थदण्ड की राशि बकाया है तो इस सुविधा का लाभ उठायें। छूट की यह सुविधा 31 मार्च तक लागू रहेगी।

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