(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरघाट द्वारा जानकारी दी गयी कि शासन के निर्देश के अनुसार मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 धारा-29 (क) एवं मध्य प्रदेश नगर पालिका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण नियम 1994 के तहत नगर परिसर बरघाट के 15 वार्डों के अरक्षण की कार्यवाही 29 जनवरी को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरघाट सभाकक्ष में दोपहर 03 बजे से की जायेगी। आरक्षण प्रक्रिया में नगर के इच्छुक नागरिक नियत समय में उपस्थित हो सकते हैं।

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