जहां बुलाएगी दुष्कर्म पीड़िता, वहीं होगी प्राथमिकी दर्ज!

 

सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में जारी कीं थीं, नई गाईड लाईन!

(ब्यूरो कार्यालय)

भोपाल (साई)। दुष्कर्म की शिकार पीड़ित महिलाओं को अब रिपोर्ट कराने के लिए पुलिस थाने जाना जरूरी नहीं होगा। दुष्कर्म पीड़िता जहां भी पुलिस को बुलाएगी, वहां उसे पहुंचकर सुनवाई करना होगी और एफआईआर लिखना होगी। एफआईआर लिखते समय यह नहीं देखा जाएगा कि पीड़िता का पूर्व चरित्र कैसा था!

पुलिस मुख्यालय के सूत्रों ने उक्ताशय की बात कहते हुए कहा कि अगर कोई पुलिस कर्मचारी पीड़िता की रिपोर्ट नहीं लिखता है तो उसके खिलाफ दंडनीय अपराध का प्रावधान भी किया गया है। यही नहीं, अब पुलिस को इन मामलों की जांच की तीन महीने की जगह दो महीने में ही पूरी करना होगी। देशभर में दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 2018 में रोजाना लगभग 91 से ज्यादा महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुईं, जिनमें से सिर्फ मध्य प्रदेश में करीब 15 महिलाओं को इन घटनाओं में शिकार बनाया गया। देखने में यह भी आता है कि गरीब-कमजोर महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं में दबंगों के आरोपी होने से कुछ महिलाएं रिपोर्ट करने से बचती हैं। दुष्कर्म की घटनाओं और पीड़िताओं को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2019 में ऐसे मामलों में नई गाइडलाइन जारी की है।

पीड़िता की असहमति ही पर्याप्त : दुष्कर्म पीड़िता के साथ होने वाली घटना के बाद उसकी असहमति को मान्यता दी गई है। अभी तक पुलिस में दुष्कर्म पिड़िघ्ता के पूर्व संबंधों को ध्यान में रखकर एफआईआर दर्ज करने में देरी की जाती थी, लेकिन पूर्व संबंध होते हुए भी उसकी इच्छा के विरुद्ध गलत काम किया जाता है तो पुलिस को इसमें एफआईआर दर्ज करना पड़ेगा। वहीं, ऐसे मामलों में महिला जजों की अदालतों में कैमरे की मौजूदगी में सुनवाई किए जाने के इंतजाम भी जरूरी किए गए हैं।

 

SAMACHAR AGENCY OF INDIA समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया

समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया देश की पहली डिजीटल न्यूज एजेंसी है. इसका शुभारंभ 18 दिसंबर 2008 को किया गया था. समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में देश विदेश, स्थानीय, व्यापार, स्वास्थ्य आदि की खबरों के साथ ही साथ धार्मिक, राशिफल, मौसम के अपडेट, पंचाग आदि का प्रसारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है. इसके वीडियो सेक्शन में भी खबरों का प्रसारण किया जाता है. यह पहली ऐसी डिजीटल न्यूज एजेंसी है, जिसका सर्वाधिकार असुरक्षित है, अर्थात आप इसमें प्रसारित सामग्री का उपयोग कर सकते हैं. अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को खबरें भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 9425011234 या ईमेल samacharagency@gmail.com पर खबरें भेज सकते हैं. खबरें अगर प्रसारण योग्य होंगी तो उन्हें स्थान अवश्य दिया जाएगा.