हाई कोर्ट ने पूछा-‘शासकीय भूमि पर कैसे खड़ा हो गया मोबाइल टॉवर’

 

(ब्यूरो कार्यालय)

जबलपुर (साई)। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने शासकीय भूमि पर निजी मोबाइल फोन कंपनी का टॉवर लगाने के आरोप को गंभीरता से लिया।

चीफ मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल व जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने राज्य सरकार के राजस्व विभाग, जबलपुर कलेक्टर, जबलपुर नगर निगमायुक्त, ओमती एसडीएम व तहसीलदार, आइडिया कंपनी तथा भरतीपुर में दुकान संचालक महेश नागपाल को नोटिस जारी कर पूछा कि ऐसा कैसे हुआ? सभी से 19 मार्च तक जवाब मांगा गया है।

गोरखपुर निवासी अधिवक्ता विकास कुमार ने यह याचिका दायर की है। इसमें कहा गया कि भरतीपुर मुख्य सड़क पर महेश नागपाल नामक व्यक्ति ने सरकारी जमीन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर अपनी दुकान तान रखी है। इस दुकान के उपर उसने आइडिया मोबाइल कंपनी का टॉवर लगवा लिया। इसके चलते क्षेत्रीय नागरिकों को दोहरी समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

अधिवक्ता अजय कुमार कुशवाहा ने दलील दी कि एक ओर नागपाल की दुकान के चलते सड़क पर वाहन खड़े किए जा रहे हैं। जिससे यातायात बाधित हो रहा है। आए दिन यहां जाम लगने की नौबत आ रही है। दूसरी ओर मोबाइल टॉवर के विकिरण की वजह से क्षेत्रीयजनों को गंभीर बीमारियां हो रही हैं। इसके खिलाफ आइडिया कंपनी सहित नगर निगम व प्रशासन के आला अधिकारियों को अभ्यावेदन दिए गए। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका में बनाए गए अनावेदकों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

 

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