पार्षद पद रिक्त होने पर अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं रुकेगा

 

(ब्यूरो कार्यालय)

भोपाल (साई)। 2020 नगरीय निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किसी पार्षद का पद रिक्त होने की वजह से नहीं रोके जाएंगे।

यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद किसी वजह से खाली हो जाता है तो उसे भरने के लिए ठीक वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जैसे मूल चुनाव में होती है। कोई भी पार्षद एक से अधिक अभ्यर्थी के नामांकन का प्रस्ताव या समर्थन नहीं करेगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन नियम 2019 लागू कर दिए हैं।

पार्षदों का चुनाव होने के बाद निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारी चुनाव के लिए सम्मेलन का समय और जगह घोषित करेगा। इसकी सूचना हर पार्षद को भेजनी होगी और परिषद मुख्यालय में सात दिन पहले प्रदर्शित करनी पड़ेगी। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव एक ही दिन कराया जाएगा। पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह नामांकन पत्र की जांच आपत्ति या फिर स्वप्रेरणा से कर सकेगा।

यदि कोई नामांकन अस्वीकार किया जाता है तो इसके कारण लिखित में बताने होंगे। चुनाव गुप्त मतदान से होगा और मतपेटी ऐसी होगी, जिसमें से मतपत्र ताला खोले बिना न निकलें। एक से अधिक नामों के आगे गुणन (क्रास चिन्ह) लगे होने या ऐसा कोई संकेत, जिससे मतदाता को पहचाना जा सके, मतपत्र अविधिमान्य माना जाएगा और गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा। इस मामले में पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। अध्यक्ष पद के आरक्षण की कार्रवाई सरकार करेगी।

समान वोट मिलने पर लॉटरी से चुना जाएगा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष : मतगणना में यदि अभ्यर्थियों को समान मत मिलते हैं तो फिर लॉटरी से निर्णय होगा। इसके लिए पीठासीन अधिकारी लाट डालकर तत्काल निर्णय करेंगे। इसके लिए प्रक्रिया भी वे ही तय करेंगे।

पांच साल तक सुरक्षित रखे जाएंगे मतपत्र : सभी नामांकन पत्र, मतपत्र (विधिमान्य या अस्वीकृत) और सभी प्रपत्र कलेक्टर कार्यालय में चुनाव की तारीख से पांच साल तक सुरक्षित रखे जाएंगे। सीलबंद लिफाफे में इन्हें रखा जाएगा और अवधि पूरी होने के बाद ही नष्ट किए जाएंगे।

 

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