दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास

 

 

(अपराध ब्यूरो)

सिवनी (साई)। बरघाट थाना क्षेत्र में तीन साल पहले हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दस साल के कारावास व पाँच हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी है।

मीडिया सेल प्रभारी मनोज सैयाम ने बताया है कि बरघाट थाना क्षेत्र के गाँव में 28 अक्टूबर 2017 को महिला खेत में घास काटने जा रही थी। इसी दौरान उसका पीछा करते हुए आरोपी रमेश, खेत पहुँचा था। रमेश ने महिला के साथ जबरन दुष्कर्म करने के बाद किसी को यह बात नहीं बताने की धमकी दी। बाद में पीड़ित महिला ने घर आकर पति व सास को घटना की जानकारी दी।

इसके बाद बरघाट थाने में शिकायत की गयी। पुलिस ने मामला दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक उमा चौधरी द्वारा पेश किये गये सबूतों व तर्कों के आधार पर चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार शर्मा ने रमेश को धारा 376(1) का दोषी पाते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास के साथ पाँच हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी है।

 

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