शांति एवं कानून व्यवस्था को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
(अपराध ब्यूरो)
सिवनी (साई)। जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम एवं हाल ही में दिल्ली में हुऐ घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं।
सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार जारी आदेश के अनुसार जिले की राजस्व सीमा में किसी भी व्यक्ति एवं संगठन द्वारा कोई धरना प्रदर्शन, जुलूस रैली का आयोजन जिला प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा। उक्त अनुमति जारी करने हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अपने – अपने क्षेत्राधिकार में अधिक़ृत किया गया है। इसके साथ ही जिले में बाइक, वाहन रैली को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
इसी तरह जिले की समस्त राजस्व सीमा में कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक नारे न ही लगायेगा और न ही धारदार, अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद को लेकर चलेगा अथवा प्रदर्शन करेगा। डी.जे. के उपयोग पर भी पाबंदी लगायी गयी है। यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश आने वाले माह की 07 तारीख तक लागू रहेगा।

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