(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह के निर्देशन में जिले में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत सतत रूप से खाद्य प्रतिष्ठानों की जाँच की कार्यवाही जारी है।
इसी क्रम में विगत 05 मार्च को खाद्य प्रशासन विभाग द्वारा बस स्टैण्ड सिवनी शहर में संचालित मिठाई दुकानों एवं होटलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बस स्टैण्ड सिवनी में संचालित गणेश होटल से कुंदा का एवं नीलकंठ होटल से बर्फी एवं मैदे का नमूना लिया गया है।
इसी तरह 04 मार्च को कुरई स्थित मेसर्स जैसवाल किराना स्टोर से सोयाबीन ऑयल एवं तृप्ति सेल्स से नेस्ले लेक्टोजन का नमूना, घंसौर स्थित महावीर डेरी से पनीर का व न्यू मिलन होटल से सेव का नमूना लिया गया। 03 मार्च को बरघाट क्षेत्र में स्थित एमपी एम्पोरियम से घी का नमूना, उगली क्षेत्र में भगत किराना से किशमिश का एवं जय अंबे किराना स्टोर से अजवाइन का नमूना लिया गया।
खाद्य प्रतिष्ठानों से लिये गये नमूनों को जाँच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोग शाला की ओर भेजा गया है। प्रयोगशाला से जाँच रिपोर्ट प्राप्ति उपरांत अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाँच हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत अब तक जिले में खाद्य पदार्थों के कुल 455 नमूने लिये गये हैं, जिनमें से 238 नमूनों की जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उक्त जाँच रिपोर्ट्स में से 51 नमूने अमानक पाये गये हैं, जिनमें अभियोजन की कार्यवाही की जा रही है तथा कुल 64 प्रकरण न्यायालय द्वारा निर्णित किये गये हैं जिनमें कुल 17 लाख 50 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।

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