(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। वर्तमान परिदृश्य में राज्य सरकार द्वारा जारी एडवायज़री को दृष्टिगत रखते हुए जिले के सभी कार्यालयों में कार्यरत समस्त अधिकारी, कर्मचारी बिना कलेक्टर की अनुमति के 31 मार्च तक अवकाश एवं मुख्यालय से बाहर प्रस्थान नहीं किये जाने के संबंध में आदेशित किया गया है।
उक्त अवधि में यदि किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी को विशेष परिस्थितियों में अवकाश पर जाना अति आवश्यक हो तो शासकीय सेवकों के अवकाश स्वीकृति हेतु अपर कलेक्टर सिवनी को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा समस्त विभाग प्रमुखों, कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि स्वयं एवं अधीनस्थ शासकीय सेवकों के अवकाश हेतु प्राप्त आवेदन पत्र स्पष्ट अभिमत सहित नस्ति अपर कलेक्टर सिवनी को प्रस्तुत करें।

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