(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा शासन के निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकानों से लॉक डाउन एवं कर्फ्यू अवधि में आवश्यक वस्तुओं की जिले में सतत रूप से आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने हेतु आदेश जारी किए गए है।
जारी निर्देशानुसार मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन सिवनी के अधिकारी- कर्मचारी एवं डाटा ऑपरेटर एवं पीडीएस खाद्य सामग्री भंडारित निजी वेयर हाउस में उठाव में संलग्न हमालों को उपस्थित होने से रोका नही जाएगा तथा अधिकृत परिवहन कर्ताओं के वाहन चालकों को प्रस्तुत वैधानिक दस्तावेज के आधार पर खाद्यान्न परिवहन किए जाने की अनुमति दी जायेगी। इसी तरह राशन सामग्री के वाहनों को राशन दुकानों तक परिवहन किए जाने को छूट दी गयी है साथ ही रबी विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य के अंतर्गत उपार्जन हेतु प्राप्त बारदानों को वाहनों को अनलोड कराए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी सम्बन्धित अधिकारी- कर्मचारियों को दिया है।

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