(ब्यूरो कार्यालय)
सिवनी (साई)। वर्तमान परिस्थितियों में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु जारी लॉक डाउन एवं कर्फ्यू अवधि में रबी फसलों की कटाई एवं ग्रीष्मकालीन कृषि कार्य के लिए नगरीय क्षेत्र (सिवनी, लखनादौन एवं बरघाट) में निवासरत कृषक, जिनकी कृषि भूमि अन्य ग्रामों में स्थित है को सुगम आवागमन हेतु जिला प्रशासन द्वारा पास सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
ऐसे सभी कृषकों को संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा खेत संबंधी आवश्यक दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत निम्नानुसार शर्तों के अधीन पास प्रदान किया जाएगा – कृषक को विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस को लेकर जारी एडवाइजरी का पालन करना होगा तथा कृषि कार्य में सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखनी होगी। कृषको को जारी पास अधिकतम तीन दिवस के लिए एक ही बार जारी किया जाएगा। उक्त अवधि में ही कृषक को कृषि कार्य पूर्ण कर वापस लौटना होगा। फसल कटाई एवं कृषि कार्य में अधिकतम 5 व्यक्ति ही उपस्थित रहेंगे तथा कोरोना वायरस संक्रमण के किसी प्रकार के लक्षण पाए जाने पर तत्काल या चिकित्सालय के कंट्रोल रूम को सूचित करना होगा।
नगरीय क्षेत्र के कृषक सम्बन्धित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को ईमेल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं – अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी sdmseoni@gmail.com,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बरघाट sdmbarghat@gmail.com एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लखनादौन sdmlakhnadon@gmail.com में भेज सकते हैं।

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