सब्जी एवं फल की विक्रय की नवीन व्यवस्था

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं आम जनों की सुरक्षा एवं सुविधा के लिए जिला प्रशासन द्वारा सब्जी, फल की घर पहुच व्यवस्था बनाई गई थी। उक्त व्यवस्था में निम्नानुसार परिवर्तन किया जा गया है।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी निर्देशानुसार थोक सब्जी मंडी खोलने की अनुमति रहेगी तथा सुबह 6 बजे से 10 बजे तक थोक मंडी का संचालन किया जाएगा। थोक मंडी में सिर्फ पंजीकृत थोक व्यापारी ही आंबटित दुकान, स्थान, शेड से माल बेच सकेंगे। एक व्यापारी को एक स्थान से ही माल बेचने की अनुमति रहेंगी।

इसी तरह मंडी के स्थित टीन शेड में उन्ही व्यापारियों को माल बेचने की अनुमति होगी जिन्हे शेड में जगह आबंटित की गई है। थोक व्यापारियों को सिर्फ चिल्हर सब्जी व्यापारियों को माल बेचने की अनुमति होगी। जनसामान्य को थोक सब्जी से माल बेचा जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

जनसामान्य को सब्जी बेचते पाये जाने पर व्यापारी के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी। जनसामान्य का प्रवेश थोक सब्जी मंडी में पूर्णतः वर्जित रहेगा। जनसामान्य यदि थोक सब्जी मंडी से सब्जी खरीदते हुये पाये जाते है तो खरीददार के विरुद्ध भी अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी।

जारी आदेशानुसार सभी चिल्लर सब्जी मंडी बंद रहेगी।फुटकर सब्जी व्यापारी शहर में घूम-घूम कर हाथ ठेला, ऑटो, साईकिल, मोटर साईकिल से सब्जी बेचेगें, एक स्थान पर दुकान लगाकर बेचने की अनुमति नही होगी। सब्जी बेचने का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 04 बजे तक निर्धारित किया गया है। फुटकर सब्जी व्यापारी यदि दुकान लगाकर सब्जी बेचते हुये पाया जाता है तो अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी।प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। व्यापारी इस बात की भी ध्यान रखेगें कि किसी भी प्रकार की भीड़ न लगें। उपरोक्तानुसार नियम फल व्यापारियो के लिये भी लागू होगें।

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