अंततः ग्रीन जोन का अहसास होगा सिवनी के निवासियों को

सुबह 11 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे किराना, जनरल स्टोर

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। 03 मई को टोटल लॉक डाउन के 44 दिन और कर्फ्यू के लागू हुए 39 दिन बीत चुके हैं। जिलाधिकारी के बदलते ही सिवनी के नागरिक राहत महसूस करते नजर आ रहे हैं। 26 मार्च को टोटल लॉक डाउन में बिना तैयारी दी गई छूट के बाद उमडी भीड़ के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया था। इसके बाद यह लगातार ही जारी है। लोगों का कहना है कि इसकी आवश्यकता शायद एक दो दिन के बाद नहीं थी।

सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार आपदा प्रबंधन समिति की बैठक के बाद लिए गए निर्णय पर नवागत कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने 04 मई से शर्तों के साथ राहत देने के आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले रविवार सुबह उन्होंने कलेक्टर का प्रभार ग्रहण कर अधिकारियों से औपचारिक चर्चा की।

इसके बाद दोपहर में पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सहित पुलिस बल के साथ शहर की परिस्थितियों का जायजा लिया। शाम 04 बजे आपदा प्रबंधन समिति की बैठक के बाद देर शाम जिले वासियों को लॉकडाउन में राहत देने संबंधी आदेश नवागत कलेक्टर ने जारी कर दिए हैं।

दो पहिया व चार पहिया वाहनों की आवाजाही पर रोक : जारी आदेशों के तहत सभी ब्लॉक मुख्यालय सिवनी, बरघाट, केवलारी, लखनादौन, घंसौर, धनौरा, छपारा, कुरई में प्रथम चरण में किराना, स्टेशनरी, मेडिकल, दूध डेयरी व जनरल स्टोर सुबह 11 से शाम 05 बजे तक खुले रहेंगे।

विकासखण्ड मुख्यालय के बाजार में दोपहिया व चार पहिया वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार की सभी दुकानें (मॉल, सिनेमाघर, जिम, होटल, स्वीमिंग पूल, ब्यूटी पार्लर, सेलून बार, गुटखा, तंबाखू की दुकानें छोड़कर) सुबह 11 से शाम 05 बजे तक खुली रहेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भरने वाले हाट बाजार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।

घर-घर पहुंचेंगे सब्जी विक्रेता : आदेश के तहत 02 मई से लागू की गई व्यवस्था के तहत थोक फल व सब्जी मंडी सुबह 07 से 10 बजे तक फुटकर व्यापारियों के लिए खुलेंगी। इसके बाद 10 बजे से शाम 05 बजे तक फुटकर हाथठेला विक्रेता घर घर जाकर फल व सब्जी का विक्रय कर सकेंगे। आमजनों के थोक मंडी पहुंचने पर प्रतिबंध रहेगा।

थाने में देनी होगी विवाह संबंधी अनुमति की सूचना : अंतर जिला (वर व वधु पक्ष के सिवनी जिले के निवासी होने पर) विवाह के लिए पृथक अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विवाह की सूचना संबंधित थाने में देनी अनिवार्य होगी जिसकी पावती वाहन पर चस्पा की जाएगी। विवाह में वर पक्ष से 10 व वधु पक्ष से 10 इस तरह कुल 20 लोग शामिल हो सकेंगे। जिले से बाहर विवाह के लिए जाने पर अनुमति प्रशासन से लेना अनिवार्य होगा। ग्रीन जोन के जिलों में विवाह की अनुमति दी जाएगी।

टैक्सी, आटो रिक्शा पर रहेगा प्रतिबंध : सार्वजनिक स्थल पर 05 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। दुकानों में दुकानदार व कर्मचारियों व ग्राहकों सहित पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। जिले की सीमा में टैक्सी, आटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा पर प्रतिबंध रहेगा। शैक्षणिक प्रशिक्षण व कोचिंग संस्थान पहले की तरह बंद रहेंगे। सामाजिक राजनैतिक, खेल मनोरंजन, सांस्कृतिक व अन्य धार्मिक समारोह पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। धार्मिक स्थान आम लोगों के लिए बंद रखे जाएंगे।

मास्क लगाकर विक्रय करनी होगी सामग्री : आदेश के तहत दुकानदार बिना मास्क लगाए किसी भी ग्राहक या व्यक्ति को सामग्री का विक्रय नहीं करेगा। दो गज की शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। 17 मई तक 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं व 10 साल से कम उम्र के बच्चों का घर से निकलना आदेश में प्रतिबंधित किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित रहेगा। बाजार की दुकान में शारीरिक दूरी के नियमों का उल्लंघन करने पर दुकानदार के खिलाफ आपदा प्रबंधन नियम 2005 की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक संपूर्ण जिले में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकेगा। पूर्व में जिन दुकानों को अनुमति दी गई है वे अनुमति अनुसार खुली रहेंगी।

SAMACHAR AGENCY OF INDIA समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया

समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया देश की पहली डिजीटल न्यूज एजेंसी है. इसका शुभारंभ 18 दिसंबर 2008 को किया गया था. समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में देश विदेश, स्थानीय, व्यापार, स्वास्थ्य आदि की खबरों के साथ ही साथ धार्मिक, राशिफल, मौसम के अपडेट, पंचाग आदि का प्रसारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है. इसके वीडियो सेक्शन में भी खबरों का प्रसारण किया जाता है. यह पहली ऐसी डिजीटल न्यूज एजेंसी है, जिसका सर्वाधिकार असुरक्षित है, अर्थात आप इसमें प्रसारित सामग्री का उपयोग कर सकते हैं. अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को खबरें भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 9425011234 या ईमेल samacharagency@gmail.com पर खबरें भेज सकते हैं. खबरें अगर प्रसारण योग्य होंगी तो उन्हें स्थान अवश्य दिया जाएगा.