फटाखों की खुदरा बिक्री हेतु अस्थाई लायसेंस के लिए ऑनलाईन आवेदन 23 अक्टूबर तक

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। दीपावली त्यौहार 12 नवम्बर 2023 में पटाखों की खुदरा बिक्री हेतु विस्फोटक नियम 1983 के नियम 154(4) के अनुसार फटाखों के अस्थाई लायसेंस अनुज्ञप्ति प्राप्ति हेतु ई-सर्विस पोर्टल http://services.mp.gov.in  के माध्यम से पूर्णत: ऑनलाईन प्रदान किए जाने की व्यवस्था पूर्व वर्षों से प्रारंभ की गई है।

नवीन व्यवस्था के तहत आवेदनकर्ताओं को ऑनलाईन आवेदन पत्र में चाही गयी जानकारी के साथ निम्न दस्तावेजों की स्कैण्ड प्रति भी ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2023 निर्धारित की गई है।

आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज- आवेदन के साथ आवेदक की  पासपोर्ट साईज की 2 नवीनतम फोटो तथा वर्ष 2022 में लायसेंस प्राप्त किया हो तो मूल लायसेंस की प्रति, वर्ष 2022 में पटाखा विक्रेताओं द्वारा क्रय किए गए पटाखों के केश मेमो की छाया प्रति, लायसेंस फीस के रूप में 500/- रूपये लेखा शीर्ष- 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 060, अन्य सेवाएं 103 विस्फोटक अधिनियम अंतर्गत ऑनलाईन चालान जमा करना होगा। लाससेंस फीस की राशि केवल ई-सर्विस पोर्ट http://services.mp.gov.in

 में दिए गए विकल्प द्वारा ही जमा की जाएगी, अन्य माध्यम से नहीं। ऑनलाईन आवेदन करने वाले आवेदक समस्त दस्तावेजों की एक प्रति की हार्ड कॉपी 25 अक्टूबर 23 तक कलेक्टर कार्यालय की लायसेंस शाखा में जमा करना होगा। ऑनलाईन आवेदन के साथ शपथपत्र भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

अस्थायी फटाखा लायसेंस के लिए 18 वर्ष से ऊपर की आयु का व्यक्ति ही आवेदन करें, आवेदक न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलों में दोष सिध्द न किया गया हो। आवेदक विकृत चित्त वाला न हो। आवेदक को परिशांति कायम रखने एवं सदाचार के लिए बंध पत्र निष्पादित करने के लिए आदेश न दिया गया हो। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के संबंध में आवेदक को शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया में तकनीकी समस्या का निराकरण हेतु इच्छुक व्यक्ति प्रबंधक, जिला ई-गवेर्नेंस सिवनी से संपर्क कर सतता है।