निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिक, श्रमिक सेवा पोर्टल में कराएं अपना पंजीयन

(ब्यूरो कार्यालय)

सिवनी (साई)। श्रम पदाधिकारी सिवनी द्वारा जानकारी दी गई कि म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों का पंजीयन किया जाता है।

पंजीयन उपरांत निर्माण कार्य में संलग्न समस्त श्रमिक अपना पंजीयन कराकर मंडत द्वारा संचालित समस्त योजनाओं मंडल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु संचालित प्रमुख योजनायें, प्रसुति सहायता योजना, मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह भुगतान योजना, शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना, सुपर 5000 (कक्षा 10 वीं) योजना, सुपर 5000 (कक्षा 12वीं) योजना, राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर पुरूस्कार योजना, खिलाडी प्रोत्साहन योजना, श्रमोदय आवासीय विद्यालय इत्यादि योजनाओं का लाभ संबंधित विभागों के माध्यम से ले सकते हैं।

मंडल द्वारा श्रमिक सेवा पोर्टल के माध्यम से निर्माण श्रमिकों की पंजीयन किये जाने की व्यवस्था की गयी है। निर्माण श्रमिक पंजीयन हेतु श्रमिक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष होनी चाहिए। पंजीयन के लिए श्रमिक का पिछले 12 महिनों में कम से कम 90 दिन भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य से संबंधित नियोजन में काम करना अनिवार्य है। पंजीयन हेतु विहित प्राधिकारी ग्रामीण क्षेत्र हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्र हेतु आयुक्त/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी होते हैं।

पंजीयन के लिए निर्माण श्रमिक के वर्ष में 90 दिवस कार्यरत होने का प्रमाण स्वरूप श्रमिक स्वप्रमाणिकरण के आधार पर लोकसोवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन कर अपना पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में निर्धारित प्रारूप में आवेदन, समग्र आईडी की फोटो प्रति, आवेदक के स्वयं के बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति, आवेदक की 02 पासपोर्ट साईज फोटो, निवास के संबंध में प्रमाण (वोटर आईडी/ लापसेस/ बिजली का बिल/ राशन कार्ड/ आधार कार्ड) एवं 90 दिन नियोजन के संबंध में स्वप्रमाणित हस्ताक्षरित प्रमाण/ अंगूठे के निशानयुक्त प्रमाण- पत्र।